सुप्रीम कोर्ट आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए )के फैसले पर दोबारा से विचार करने को लेकर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका पर आज दोबारा सुनवाई करने वाली है।
नई दिल्ली: कार्ति ने पीएमएलए के प्रविधानों को वैधानिक ठहराने के सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई के निर्णय को चुनौती दी है। अदालत ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी जांच और संपत्ति जब्त करने के ईडी के अधिकार वाले प्रविधानों को बरकरार रखा था।
वही कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में अहम सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट को लेकर अपने फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी वैसे तो समीक्षा याचिका पर सुनवाई चैंबर में होती है पर इस बार सुनवाई बेंच उसे सुनती है जिसने मूल फैसला दिया है, लेकिन इस मामले में शीर्ष अदालत ने ओपेन कोर्ट में सुनवाई का फैसला किया है। यह समीक्षा याचिका कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने दायर किया है।
शीर्ष अदालत ने अपने मूल फैसले में पीएमएलए के तहत ईडी व्यापक शक्तियों को संवैधानिक बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीएमएलए कानून के बारे में दिए गए फैसले पर दोबारा से सोच विचार करने की मांग पर लंबी सुनवाई का मन बना रही है। सुप्रीम कोर्ट मनी लाड्रिंग रोकथाम अधिनियम के(पीएमएलए) मामले में उसके निर्णय को चुनौती देने वाली कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की दोबारा याचिका पर खुली अदालत में आज होने वाली सुनवाई बेहद खास होने वाली है।
वही बुधवार को प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) एनवी रमणा, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कार्ति चिदंबरम के इस मामले में खुली अदालत में सुनवाई करने और मौखिक दलीलें रखने वाली इजाजत मांगने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है।